राजस्थान में लंबे समय से अटके स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की समय सीमा बढ़ाने की मांग स्वीकार कर ली है। अदालत के इस फैसले के बाद राज्य सरकार को चुनावों से जुड़ी प्रशासनिक और आरक्षण संबंधी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए 31 जुलाई 2026 तक का समय मिल गया है। लंबे समय से कानूनी अड़चनों में फंसे इन चुनावों को लेकर अब राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने लगी हैं। फैसले के बाद पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ गई है।
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