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जयपुर, राजस्थान: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए पांचवें एवं छठे वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कार्मिकों के महंगाई भत्ते (डीए) तथा पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि का निर्णय लिया है। वित्त विभाग के प्रस्ताव को उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंजूरी प्रदान की। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
सरकार के इस निर्णय के तहत पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे डीए एवं डीआर की दर 474 प्रतिशत से बढ़कर 483 प्रतिशत हो गई। छठे वेतनमान के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और राहत में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई, जिससे इसकी दर 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गई।
इस फैसले का लाभ उन सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा जो वर्तमान में पांचवें और छठे वेतनमान के अंतर्गत वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वित्त विभाग के प्रावधानों के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता संबंधित कर्मचारियों के जीपीएफ, जीपीएफ-2004 और जीपीएफ-एसएबी खातों में जमा किया जाएगा। इसके बाद का महंगाई भत्ता सीधे वेतन में जोड़कर भुगतान किया जाएगा।
पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से लागू बढ़ी हुई महंगाई राहत का एरियर नकद रूप में प्रदान किया जाएगा। इससे लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने कहा कि सुशासन को समर्पित ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के विजन के अनुरूप कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी।
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