जयपुर राजस्थान की जोजरी नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा, "क्या राज्य अपने ही नागरिकों को ज़हर पिलाना चाहता है?" कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और लोगों के जीवन व स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मामला जोधपुर, पाली और बालोतरा क्षेत्र से गुजरने वाली जोजरी, बांडी और लूणी नदी में औद्योगिक अपशिष्ट और बिना शोधन वाले सीवेज के बहाव से जुड़े गंभीर प्रदूषण का है। अदालत ने कहा कि वर्षों से चेतावनी और आदेशों के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इससे लाखों लोगों की सेहत, भूजल, खेती और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों से प्रदूषण रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि धरातल पर प्रभावी कार्रवाई दिखनी चाहिए। कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों के जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है।
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