पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी, SSB भर्ती में 50% पद होंगे आरक्षित

देश के पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) भर्ती नियम, 2026 में संशोधन करते हुए कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। यह नई व्यवस्था राजपत्र (गजट) में अधिसूचना जारी होने के साथ ही लागू हो गई है।

नई भर्ती नीति के तहत पूर्व अग्निवीरों को केवल आरक्षण ही नहीं, बल्कि अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में कुछ चरणों से छूट देने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि सेना में सेवा दे चुके युवाओं को केंद्रीय सुरक्षा बलों में दोबारा रोजगार का बेहतर अवसर मिल सके।

सरकार का कहना है कि यह कदम अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके युवाओं के पुनर्वास और रोजगार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में भी इसी तरह की भर्ती व्यवस्था लागू की जा सकती है।

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