नए नियमों के मुताबिक निजी भवनों पर विज्ञापन लगाने के लिए भी JDA की अनुमति जरूरी होगी। निजी भवन की छत पर होर्डिंग लगाने और निजी जमीन पर पोल या यूनीपोल के जरिए विज्ञापन लगाने पर रोक रहेगी। स्मारक, स्कूल, अस्पताल, पुल, नगर प्राचीर, नगर द्वार और पुरातात्विक भवन विज्ञापन मुक्त क्षेत्र होंगे। विज्ञापन बोर्ड के लिए सड़क के सेंटर से कम से कम 30 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। ऐसे विज्ञापनों पर भी रोक रहेगी, जो यातायात या दृश्यता में बाधा पैदा करते हैं।
दुकान या प्रतिष्ठान पर 10 वर्ग फीट तक का नाम-पट्ट निशुल्क रहेगा। इसके बाद खुद के कारोबार के विज्ञापन पर 250 रुपये प्रति वर्गफीट, जबकि LED, LCD और डिजिटल स्क्रीन पर 375 रुपये प्रति वर्गफीट शुल्क लगेगा। विज्ञापन शुल्क में हर साल 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर JDA दोगुना शुल्क वसूलेगा। फैसले के खिलाफ 30 दिन के भीतर विज्ञापन समिति में अपील की जा सकेगी। विज्ञापन विवादों का क्षेत्राधिकार JDA ट्रिब्यूनल के पास रहेगा। नियम गजट नोटिफिकेशन की तारीख से प्रभावी माने जाएंगे।
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