निकाय और पंचायतीराज चुनाव: वोटर आईडी नहीं है तो इन 11 दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान

जयपुर, 8 सितंबर। राजस्थान में नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान मतदाता की पहचान सुनिश्चित होना अनिवार्य है।

यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) उपलब्ध नहीं है, तो वह आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है।

ये 11 फोटो पहचान दस्तावेज होंगे मान्य

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान केंद्र पर पहचान के लिए निम्न दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है—

  1. आधार कार्ड

  2. विकसित भारत—गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) / मनरेगा कार्ड

  3. बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक

  4. श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड

  5. ड्राइविंग लाइसेंस

  6. पैन कार्ड

  7. भारतीय पासपोर्ट

  8. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

  9. केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र

  10. सांसद एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र

  11. यूडीआईडी (Unique Disability ID) कार्ड

मतदाता इन बातों का रखें ध्यान

आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि मतदान केंद्र पर जाते समय पहचान के लिए ऊपर बताए गए 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपने साथ जरूर लेकर जाएं।

आयोग के मुताबिक पहचान के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज निर्धारित वैधता अवधि के भीतर होना चाहिए। यानी यदि किसी दस्तावेज की वैधता समाप्त हो चुकी है, तो उसे पहचान के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

परिवार के मुखिया के दस्तावेज से भी हो सकेगी पहचान

राज्य निर्वाचन आयोग ने एक विशेष व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी है। यदि परिवार के मुखिया के पास ऊपर बताए गए 11 दस्तावेजों में से कोई एक वैध फोटो पहचान दस्तावेज मौजूद है, तो परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा किए जाने पर उनका मतदान कराया जा सकेगा।

फर्जी मतदान करने पर होगी कार्रवाई

आयोग ने फर्जी मतदान और प्रतिरूपण को लेकर भी स्पष्ट चेतावनी दी है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य मतदाता के नाम पर मतदान करने या किसी अन्य मतदाता का प्रतिरूपण कर मतदान करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आयोग ने मतदाताओं से की अपील

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के दिन घर से निकलते समय 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें। इससे मतदान केंद्र पर पहचान की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकेगी और मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

राजस्थान निकाय एवं पंचायतीराज चुनाव में मतदान करने जा रहे मतदाताओं के लिए यह निर्देश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

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